एक व्यक्ति को जलाकर मार देने के मामले में 27 लोगों को आजीवन कारावास

बड़वानी
मध्यप्रदेश के बड़वानी के विशेष न्यायाधीश दिनेश थपलियाल ने राजपुर थाना क्षेत्र के भागसुर ग्राम में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को जिंदा जला देने और बलवा करने के आरोप में 27 आरोपियों को आज दोषी ठहराये जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत के मुताबिक राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भागसुर में शोभाराम को जिंदा जला देने तथा ग्राम में बलवा करने के आरोप में महेश, मोहन, मुकेश, दिलीप व खेमा जी समेत ग्राम भागसुर, साली तथा कासेल ग्रामों के 27 आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है, दो अन्य आरोपियों की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

अभियोजन के अनुसार ग्राम मोरनी के बाहुबलि गिलदार का क्षेत्र में आतंक था और उस पर हफ्ता वसूली करने का भी आरोप था। उसमें 8 मार्च को ग्राम भागसुर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला भी किया था, इसी बात को लेकर ग्राम साली, भाग सुर तथा कासेल के ग्रामीणों ने एकमत होकर 8 मार्च 2012 की रात्रि गिलदार के भाई शोभाराम के घर जाकर उसके घर में आग लगा दी थी तथा उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद उसे जिंदा जला दिया था। इस घटना में 5 अन्य लोग भी घायल हुए थे। इस मामले में शव के डीएनए परीक्षण से ही शिनाख्त हो पाई थी। कुमरावत ने बताया कि बड़वानी जिले के इतिहास में यह पहला प्रकरण है जब इतनी बड़ी संख्या में आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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