SC से राहत, दिल्ली-NCR में दिन में होगा निर्माण

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए निर्माण कार्यों पर लगी रोक पर सोमवार को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्माण कार्य किया जा सकता है लेकिन रात के समय कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि निर्माण कार्य पर लगी रोक की वजह से कई प्रॉजेक्ट रुक गए थे। नवंबर महीने में दिल्ली में बढ़ते स्मॉग और हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाना पड़ा था।

दिल्ली एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 40 से 50 लाख लोग प्रभावित हुए। मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया था। इसके साथ ही सड़क और भवनों का निर्माण पूरी तरह ठप हो जाने से भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को ये प्रतिबंध लगाए थे।

प्रतिबंध के बाद पलायन करने लगे थे मजदूर
निर्माण कार्य रुकने से हजारों उद्योग बंद हो गए थे और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए थे। इस लिहाज से 12 घंटे की अनुमति मिलना भी राहत की खबर है। निर्माण रुकने का असर ये भी हुआ कि इस कारोबार से जुड़े मालवाहक गाड़ी, जेसीबी, पोकलैंड आदि मशीनों की किश्त भी जमा नहीं कर पा रहे हैं।

आपातकाल स्थिति में पहुंच गई थी दिल्ली की हवा
पिछले महीने दिल्ली की हवा का स्तर आपातकाल की स्थिति तक पहुंच गया था और कई दिनों तक के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर से ढक गया था। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाना पड़ा था। हालांकि प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली थी। पराली के धुएं के साथ धूल के कण मिलकर स्थिति और भी गंभीर बना देते थे।

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