MP में 14 अप्रैल तक शराब की दुकानें रहेंगी बंद, सरकार ने दिया आदेश

भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान प्रदेश में शराब (Alcohol) की सभी की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. इस बीच, प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों को बंद रखने की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद रखने के आदेश दिए थे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर (आबकारी) अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कराई जायें. उन्होंने कहा कि कोई भी शराब दुकान खुली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में 28 मार्च से 14 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए. मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 33 मरीज पाए गए हैं. इनमें से दो की मौत हो चुकी है.

बता दें कि आज ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन जाकर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में कोरोना आपदा को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई यह तय किया गया कि इस आपदा से मिलकर और चुनौती पूर्ण तरीके से लड़ना है. मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी साथ ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में सीएम शिवराज को जानकारी दी इसके अलावा दोनों के बीच कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

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