Bihar STET 2019: एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दें – कोर्ट

पटना
राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। कोर्ट ने माना कि हर वर्ष होने वाली पात्रता परीक्षा आठ साल बाद ली जा रही है। ऐसे में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट दी जाए।

 न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने पंकज कुमार सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि बिहार बोर्ड को एसटीईटी का आयोजन हर वर्ष करना है। लेकिन बोर्ड 2011 के बाद इस वर्ष परीक्षा का आयोजन कर रहा है। आठ वर्ष बाद परीक्षा होने से बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं, जिनकी इस परीक्षा में बैठने की तय उम्र सीमा पार कर चुकी है।

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बोर्ड की गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ेगा। यदि हर वर्ष परीक्षा ली जाती तो परीक्षार्थी तय उम्र सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा को पास कर लेते और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्य हो जाते। कोर्ट ने आवेदक की दलील मंजूर करते हुए उम्र सीमा में छूट देने का आदेश बिहार बोर्ड को दिया।

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