5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट में फूट-फूट कर रोया

ग्वालियर
मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में सख्त हुए कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताते हैं कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जैसे ही सजा का एलान किया आरोपी फूट फूट कर रो पड़ा।

ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के नेहरु पेट्रोल पंप के पास बेहोश अवस्था में मिली एक मासूम को राहगीर श्यामलाल ने जब 19 अक्टूबर 2015 को एक पांच साल की मासूम को अस्पताल पहुंचाया था तब उन्हें नहीं मालूम था कि किसी हैवान ने उसकी ये हालत की है। चेक अप के बाद डॉक्टर्स की मौजूदगी में जब बच्ची से पूछताछ हुई तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि रवि अंकल मुझे खेलने के दौरान कुछ खाने की चीज दिलाने के बहाने बाजार ले गए थे। दर्द से कराहती बच्ची इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। श्यामलाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बच्ची के परिजनों को सूचना दी गई और फिर रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में रवि ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया । रवि ने कोर्ट में बताया कि 19 अक्टूबर 2015 को उसने बच्ची को खाने की दिलाने के नाम पर बाजार ले चलने के लिए बुलाया। बच्ची चूँकि उए जानती थी तो आसानी से मान गई। फिर वो उसे लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी के पास वेयर हाउस की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे सड़क पर छोड़कर भाग गया। रवि का कुबूलनाम सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने रवि को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताते हैं कि जैसे ही कोर्ट ने सजा का एलान किया रवि फूट फूट कर रो पड़ा।

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