हाई कोर्ट से राजीव कुमार को मिली राहत, रोज घर जाकर अटेंडेंस लेगी सीबीआई

कोलकाता
कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब उन्हें सीबीआई के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। हालांकि, उनको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। राजीव कुमार कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते हैं। सीबीआई की एक टीम राजीव कुमार की अटेंडेंस लेने के लिए रोज शाम चार बजे उनके घर जाएगी। बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमार पर इस मामले की जांच में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने का आरोप है।

आपको बता दें कि इससे पहले राजीव कुमार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीबीआई के उस नोटिस को रद्द किया जाए, जिसमें उन्हें पेश होने को कहा गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने और सीबीआई का सहयोग करने की शर्त पर राजीव कुमार की याचिका स्वीकार कर ली।

एक महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी
हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले एक महीने तक राजीव कुमार के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें अगले एक महीने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होनी है। इस बीच वह कोलकाता से बाहर नहीं जा सकते हैं। सीबीआई की टीम रोज शाम को 4 बजे उनके घर जाकर अटेंडेंस भी लेगी।

बता दें कि सारदा घोटाले से जुड़े मामलों में आयुक्त राजीव कुमार सोमवार को सीबीआई अधिकारियों से मिलने नहीं पहुंचे थे। कुमार ने पत्र भेजकर छुट्टी पर होने का हवाला देते हुए इस मामले में अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए सीबीआई से कुछ और वक्त मांगा था। गौरतलब है कि इसी वर्ष (2019) फरवरी महीने में सीबीआई टीम उनसे पूछताछ करने पहुंची थी, तब पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इस घटना के बाद सियासी खेमों में जमकर हंगामा हुआ था।

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