सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच की निगरानी से किया इनकार

नई दिल्ली 
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी करने से सोमवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कुछ निवेशकों की याचिका को मंजूर नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच का आदेश 2013 में दिया था। इसके बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।  

बेंच ने कहा, 'हम चिटफंड घोटाले की जांच पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति गठित करने के इच्छुक नहीं हैं।' इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में चिटफंड घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। शीर्ष अदालत ने 5 फरवरी को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने और जांच में सहयोग का आदेश दिया था। बता दें कि कुमार ने सारदा चिटफंड की जांच करने के लिए बनी पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व किया था। उन पर स्कैम से जुड़े सबूतों क नष्ट करने, उनसे छेड़छाड़ करने और मुख्य आरोपी व दूसरे आरोपियों के कॉल डीटेल रेकॉर्ड्स बदलने का आरोप है। 

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