सीएम योगी का सख्त आदेश, लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वालों पर लगेगा एनएसए

लखनऊ
लॉकडाउन के दौरान यूपी के कई हिस्सों में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसे उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए।

सीएम योगी का यह फैसला पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में पुलिसकर्मियों से हुई मारपीट की घटना के बाद आया है। इससे पहले 1 अप्रैल को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए मना करने पर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था।

इन लोगों ने यहां की मोरना पुलिस चौकी के एसआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। हमले में चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

लॉकडाउन के दौरान यूपी समेत अन्य राज्यों में पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली में रेलवे के एक हॉस्टल में क्वॉरंटीन में रखे गए कुछ लोगों ने चिकित्सकों और रेलवे पुलिस के अफसरों के साथ अभद्रता की थी। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश में भी कोरोना की जांच करने गए कुछ चिकित्सकों के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राज्य के तहत कानून व्यवस्था की स्थितियों को बनाए रखने के क्रम में किसी भी नागरिक को हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून के तहत व्यक्ति को एक साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को इसके लिए यह बताना होता है कि संबंधित व्यक्ति पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही आरोप तय किए बिना उसे 10 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है।

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