ससुराल में हुई प्रताड़ना का केस मायके में चल सकेगा

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि लड़की के साथ ससुराल में हुई प्रताड़ना का केस मायके में भी दर्ज कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ससुराल में पत्नी के साथ पति ने या अन्य ससुरालवालों ने प्रताड़ना किया है और महिला ससुराल छोड़ जहां जाकर रहती है वहां के जूरिडिक्शन में जो कोर्ट है वहां भी महिला की दहेज प्रताड़ना की शिकायत की सुनवाई होगी। कानून के जानकार नवीन शर्मा बताते हैं कि अभी तक महिला वैवाहिक विवाद के मामले में तलाक, गुजारा भत्ता आदि की मांग जहां रहती है वहां से कर सकती थी और वहां के जूरिडिक्शन वाले सिविल कोर्ट में गुहार लगा सकती थी लेकिन महिला के साथ अगर ससुराल में प्रताड़ना हुई है और मायके में ससुरालियों ने प्रताड़ित नहीं किया हो तो महिला को ससुराल के जूरिडिक्शन वाले कोर्ट में ही दहेज प्रताड़ना मामले में शिकायत और सुनवाई के लिए जाना होता था। अब महिला जहां पनाह लेगी वहां के जूरिडिक्शन वाले कोर्ट में दहेज प्रताड़ना से संबंधित महिला की शिकायत पर मामले की सुनवाई होगी। रूपाली देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यवस्था दी है।

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