सरकार का बड़ा फैसला नाइट कर्फ्यू में चल सकेंगे ऑटो-टैक्सी

पटना
बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus Cases in Bihar) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार (Bihar Government)लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि, कोविड-19 संकट (Covid-19 Crisis) के बीच सरकार की कोशिश आम लोगों की मुश्किलों को कम करने की भी है। इसी के मद्देनजर सरकार अब अनलॉक-1 (Unlock-1) में आम जनों को थोड़ी और राहत देने के मूड में नजर आ रही है। राज्य परिवहन विभाग ने नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बस-ऑटो समेत सार्वजनिक परिवहन के संचालन की इजाजत दे दी है। लेकिन ये छूट सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने के लिए दी गई है। बाकी सभी जगहों के लिए नाइट कर्फ्यू की स्थिति केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुसार ही बनी रहेगी।

यात्रियों की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग का फैसला
दरअसल, केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 के दौरान ट्रेन, फ्लाइट, बसों के संचालन को लेकर कई तरह की छूट दी है। जिसके बाद यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया है। इस बीच ट्रेन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर कई बार यात्री देर रात भी पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक, रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में यात्रियों को इस दौरान काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। उन्हें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड पर रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि यातायात की सुविधा नहीं मिलती है।

ये राहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट के लिए
यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए बिहार राज्य परिवहन विभाग ने अब नाइट कर्फ्यू के दौरान यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के लिए कदम उठाया है। इसके मुताबिक ऑटो-टैक्सी-रिक्शा-बस या फिर प्राइवेट वाहन नाइट कर्फ्यू में चल सकेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने की छूट होगी। सभी यात्रियों को अपना पहचान पत्र और यात्रा टिकट रखना जरूरी होगा। यात्रियों को रात में हो रही परेशानी को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।

नाइट कर्फ्यू में बड़ी संख्या में फंस जाते थे यात्री
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि रात के कर्फ्यू में ढील को लेकर ये फैसला मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा, 'अब रात में भी वाहनों को हवाई अड्डे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लाने-ले जाने की की अनुमति होगी। इससे पहले, आपातकालीन मामलों में ही वाहनों को रात के कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की अनुमति दी गई थी। परिवहन सचिव ने बताया कि बसों को रात 9 बजे के बाद नई यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, पहले से ही चलने वाली बसें रात के कर्फ्यू में अपनी यात्रा को जारी रख सकती हैं।

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