समझौता ब्लास्ट के दोषियों को छोड़ा गया, बेकसूर लोगों को पकड़ा- अमित शाह

 नई दिल्ली
राज्य सभा में आज NIA संशोधन बिल को चर्चा के बाद सर्वानुमति से पारित कर दिया गया. यह बिल लोकसभा से पारित हो चुका है जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान शामिल हैं. उच्च सदन में आज महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा हुई. लोकसभा में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांगों को चर्चा के बाद पास कर दिया गया.
लोकसभा में विनियोग विधेयक को पारित कर दिया गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा से खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांगों को ध्वनिमत के साथ मंजूर कर दिया गया.
राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

राज्यसभा से भी पास हुआ NIA बिल
राज्यसभा से NIA संशोधन बिल को सर्वानुमति से ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. उच्च सदन में अब विशेष उल्लेख चल रहा है जिसमें सांसद जरूरी मुद्दे सदन में उठा रहे हैं.

विदेश में मिलेगा कार्रवाई का अधिकार: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में किसी पर गलत केस नहीं होता और जांच एजेंसी अपना काम करती है, किसी के काम में दखल नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा कि किसी मामले में अपील का काम लॉ ऑफिसर का होता है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती. लॉ ऑफिसर अगर सिफारिश न करे तो गृह मंत्री क्या कर सकता है. शाह ने कहा कि आपकी एजेंसियों को कोर्ट में चुनौती दी गई है, वह हम नहीं लेकर आए थे. गृह मंत्री ने कहा कि विदेश में आतंकी घटनाओं में हमारे नागरिक निशाना बनते हैं लेकिन हमारे पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन यह अधिकार इस बिल में दिया जा रहा है. पाकिस्तान के सवाल पर शाह ने कहा कि हर चीज कानून से नहीं होती है, उन्होंने कहा कि उरी और पुलवामा के बाद हमने घर में घुसकर जवाब दिया है. पाकिस्तान को छोड़ दें लेकिन विश्वभर में तो कानून के दायरे में इसे पहुंचाना होगा. 

 

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