शस्त्र लायसेंसधारी 18 मार्च तक तक जमा करें अस्त्र-शस्त्र

रायगढ़
लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन 23 अप्रैल 2019 को मतदान एवं 23 मई 2019 को मतगणना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने जिले में निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने, लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्रों में अग्नेय अस्त्र लायसेंसधारियों को 18 मार्च 2019 तक अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 18 मार्च 2019 तक जमा करना एवं संबंधित पुलिस थाने में पावती प्राप्त करना आवश्यक है। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिला से आए लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

उक्त आदेश मतगणना के एक सप्ताह पश्चात तक प्रभावशील रहेगा। इसके बाद वैध अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से उक्त क्षेत्र के समस्त मान्यता प्राप्त बंैंक के सुरक्षा गार्ड, रायगढ़ जिला रायफल संघ एवं जिले के औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त लायसेंस अपने अस्त्र बिना अनुमति के अपने परिसर (कैम्पस)सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। उक्त अवधि विशेष के लिए रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते है।

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