रॉबर्ट वाड्रा को राहत, कोर्ट ने दो मार्च तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

नई दिल्ली 
मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 16 फरवरी तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।  

कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य आरोपी मनोज अरोड़ा को भी दो मार्च तक की अंतरिम बेल दे दी है। इससे पहले वाड्रा मामले की सुनवाई के लिए अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे थे। 

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने वाड्रा पर कुछ दलील भी दी। ईडी के वकील ने कहा, 'वह (वाड्रा) चाहे ईडी के पास जाएं या फिर कोर्ट 'बारात' के साथ आते हैं।' बता दें कि यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं। 

ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था। ईडी के मुताबिक मरम्मत के लिए इस पर 65,900 पाउंड का अतिरिक्त खर्चा होने के बावजूद भंडारी ने 2010 में इसी कीमत पर इसकी बिक्री वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को कर दी। 

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