मृत्यु पर क्लेम न देने पर रिलायंस लाइफ इंश्योरैंस कम्पनी देगी 2,16,055 रुपए

नई दिल्ली

जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित परिवार को उपभोक्ता की मृत्यु होने पर क्लेम न देने पर रिलायंस लाइफ इंश्योरैंस कम्पनी को 2 लाख 16 हजार 55 रुपए की धनराशि बीमा धारक को एक माह के अंदर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।

क्या है मामला 
ग्राम हरपुरकलां जिला देवरिया उत्तर प्रदेश हाल के ब्लाक नई टिहरी निवासी राहुल प्रसाद ने जिला उपभोक्ता फोरम में 15 जनवरी 2018 को वाद दायर किया था कि उसके पिता मुंदिका प्रसाद ने जून 2014 में रिलायंस लाइफ इंश्योरैंस से चाइल्ड प्लान के तहत बीमा करवाया था। बीमा 2030 में पूरा होना था। उन्होंने वर्ष 2014 से 16 में से 3 किस्तों में कुल 29 हजार 885 रुपए का प्रीमियम भी जमा करवाया था लेकिन जनवरी 2017 में तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसने बताया कि मौत की सूचना बीमा कम्पनी को भी दी गई थी। इसके बाद बीमा भुगतान के लिए सभी दस्तावेज भी कम्पनी को दे दिए गए। बावजूद कम्पनी ने पत्र जारी कर बीमा क्लेम खारिज कर दिया, जिसमें तर्क दिया कि मुंदिका प्रसाद बीमा करवाने से पहले ही बीमार थे। इसके चलते बीमा भुगतान करना संभव नहीं है। राहुल प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उनके पिता को कोई बीमारी नहीं थी। वह स्वस्थ थे लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। उन्होंने इस संबंध में फोरम में कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। 

क्या कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर राहुल की शिकायत को सही पाया। उन्होंने रिलायंस लाइफ इंश्योरैंस कम्पनी को पीड़ित को 2 लाख 16 हजार 55 रुपए का भुगतान वाद दायर करने की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज की दर पर एक माह के अंदर करने के आदेश पारित किए हैं।
 

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