मिकी मेमोरियल ट्रस्ट को नोटिस,पंजीयक ने मांगी जानकारी

रायपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के परिजनों द्वारा संचालित मिकी मेमोरियल ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय और संपूर्ण आय-व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। बताया गया कि ट्रस्ट ने पिछले 18 साल से आय-व्यय के लेखे-जोखे पंजीयक को उपलब्ध नहीं कराए हैं।
नियमानुसार हर साल किसी भी ट्रस्ट को आय-व्यय का ब्यौरा पंजीयक को उपलब्ध कराना होता है। यह बात सामने आई है कि मिकी मेमोरियल ट्रस्ट का पंजीयन 14 अप्रैल 2002 को किया गया। पंजीयन के बाद अब तक किसी तरह का लेखा-जोखा  उपलब्ध नहीं कराया गया। इसको लेकर पंजीयक ने ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में यह कहा गया है कि धारा-13 लोक न्यास अधिनियम 1951 के अनुसार दिन प्रतिदिन लगने वाले व्यय के लिए अपेक्षित राशि के सिवाय लोक न्यास से संबंधित सभी राशियों को अधिसूचित बैंक अथवा पोस्ट आॅफिस, बचत बैंक अथवा सहकारी समिति अधिनियम-1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक में अथवा पंजीयक के अनुमोदन से किसी बैंक अथवा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक में अथवा पंजीयक के अनुमोदन से किसी बैंक का अथवा बैंकर के रूप में कार्यरत व्यक्ति के पास जितने सुरक्षित अभिरक्षा और मांग पर जमा राशि के पुर्नभुगतान की प्रतिभूति दे दी हो, इसकी जानकारी पंजीयक को नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य रीति से धन के विनियोजित किए जाने की अनुमति पंजीयक से प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी द्वारा गंभीर त्रुटी की गई है। नोटिस में यह भी कहा गया कि संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज सहित लेखे-जोखे पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और न ही इसका प्रावधान है। फिर भी 18 वर्षों में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की सूचना पंजीयक को नहीं दी गई है। यह आपके द्वारा संचालित की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियां संदिग्ध प्रतित होती है। 26 अप्रैल तक समस्त जानकारी देने के लिए कहा गया है।

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