बिहार शेल्टर केस-नागेश्वर राव को 1 लाख रुपए जुर्माना, कोर्ट चलने तक एक कोने में बैठेंगे: SC

 
नई दिल्ली

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का तबादला करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस के सिलसिले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम.नागेश्वर राव को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राव को सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए जुर्माना लगाया और कहा कि आज पूरा दिन पूर्व अंतरिम निदेशक कोर्ट एक कोने में बैठे रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि राव शीर्ष अदालत के निर्देशों से वाकिफ हैं कि सीबीआई अधिकारी का तबादला इस अदालत की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता।
 उन्होंने कहा कि बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का तबादला कोर्ट की अवमानना नहीं है तो क्या है। बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक ए.के. शर्मा का तबादला जांच एजेंसी से बाहर करने को लेकर राव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था।
 
राव ने सोमवार को स्वीकार किया कि सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के तौर पर शर्मा का तबादला कर उन्होंने ‘‘गलती’’ की। उन्होंने शीर्ष अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मंशा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने की नहीं थी। 7 फरवरी को जारी अवमानना नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करने वाले राव ने कहा कि वह अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं।

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