नाबालिग पीड़िता के दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10साल की सजा
जघन्य अपराध में नाबालिग पीडिता के बलात्कारी को 10 वर्ष की सजा हुई:
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,चौरई के द्वारा थाना चांद के अपराध क्रमांक 201/2021 एवं विशेष सत्र क्रमांक 04/2021 के आरोपी जगदीश ऊर्फ जगत को दोषसिद्ध करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदंड, धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदंड एवं धारा 376 (1) सहपठित धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में जघन्य सनसनीखेज होने के कारण उक्त प्रकरण की निगरानी संचालक लोक अभियोजन एवं श्रीमान विवेक अग्रवाल पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाडा द्वारा सतत् मानीटरिंग के माध्य्म से की गई एवं मामले में उपसंचालक गोपाल कृष्ण हालदार , समीर पाठक जिला अभियोजन अधिकारी के दिशा निर्देश पर श्री प्रवीण कुमार मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :- अभियोजन कहानी अनुसार नाबालिग पीडिता ने दिनांक 29मई को चौरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 28मई को नाबालिग पीडिता के माता पिता रोज की तरह दोपहर 3.00 बजे काम पर चले गये थे नाबालिग पीडिता घर पर अकेली थी उसके घर के सामने मंदिर में आरोपी कैरिया वाला जगदीश परते सोया था थोडी देर बाद आरोपी जगदीश परते नाबालिग पीडिता के घर में बार-बार घुसकर बाहर निकल जाता था तो नाबालिग पीडिता अपनी बाजू वाली मौसी के घर चली गई मौसी ने आरोपी जगदीश को डांटी थी और नाबालिग पीडिता के घर से भगाई थी फिर भी आरोपी जगदीश नाबालिग पीडिता के घर के आसपास ही घूम रहा था । शाम करीब 6.00 बजे नाबालिग पीडिता के मम्मी पापा काम पर से वापस घर आये और नाबालिग पीडिता की मम्मी दुकान चली गई और पापा डिब्बा लेकर शौंच को चले गये। शाम करीब 7.00 बजे नाबालिग पीडिता गुंडी लेकर अकेली पानी भरने हेंडपंप जा रही थी तभी आम के पेड के पास आरोपी जगदीश खडा था आरोपी जगदीश ने नाबालिग पीडिता को बोला कि इधर चल इधर चल, नाबालिग पीडिता ने मना कर दी तो आरोपी जगदीश ने जबरदस्ती नाबालिग पीडिता का हाथ पकडकर उसे खींचकर बिजली आफिस के पीछे बने बाथरूम में लेकर गया और दरवाजा बंद कर दिया और नाबालिग पीडिता को वहीं पर लेटा दिया और नाबालिग पीडिता की जींस उतार दिया और नाबालिग पीडिता के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध जबरदस्ती गलत काम (बलात्का आरोपी वहां से चला गया उसके माता पिता नाबालिग पीडिता को ढूंढते हुये घटना स्थल पर पहुंचे जिनके साथ नाबालिग पीडिता घर गयी और घर जाकर मम्मी और मौसी को पूरी बात बतायी और थाना चांद में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराये। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी जगदीश ऊर्फ जगत निवासी पांजरा के विरूद्ध धारा 363, 376, 342, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने पर मामले में उक्त आरोपी के विरूद्ध चालान क्र.188/21 दिनांक 29.05.21 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में उपनिरीक्षक पूनम उइके के द्वारा अनुसंधान कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था।