नान घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में से एक अनिल टुटेजा को हाई कोर्ट से राहत मिली है. मामले में अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई के बाद मंजूरी मिल गई है. अनिल टुटेजा नान के तत्कालीन एमडी थे. इनपर घोटाले का आरोप है.
गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के रायपुर स्थित मुख्यालय समेत आसपास के जिलों में पदस्थ करीब डेढ़ दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के दफ्तरों और आवास पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 12 फरवरी 2015 को एक साथ छापेमारी की. इस दौरान कुल 3 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद हुए था. करीब सभी अधिकारी- कर्मचारी से लाखों रुपए नगद, संपत्ति, एफडी, बीमा समेत अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए थे.
मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जांच के बाद इसमें से 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई. इस कार्रवाई के दौरान अनिल टुटेजा नान के एमडी थे. फिर अनिल टुटेजा के खिलाफ पूरक चालान प्रस्तुत किया गया. फिर उन्होने रायपुर के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.