छत्तीसगढ़ में भी व्यापमं घोटाले की होगी सीबीआई जांच!

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ व्यापमं (Chhattisgarh Vyapam) की सीबीआई जांच (vyapam cbi enquiry) की मांग को लेकर हाईकोर्ट (bilaspur highcourt) ने याचिका स्वीकार कर ली है. याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद व्यापमं में घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए इसकी सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है. इससे पहले अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा की अनुपस्थिति के चलते पिछली सुनवाई में याचिका को खारिज कर दी थी.

छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड की स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने में घोटले की आशंका जाहिर करते हुए सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच किये जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर किया था. जिसमे प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने व्यापमं को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था. उसके बाद मामले की पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा अनुपस्थित रहे.

इसके चलते अभिषेक चौबे की जनहित याचिका खारिज हो गई थी. शुक्रवार को फिर से याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की गई. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. राज्य स्थापना के बाद से स्थापित हुए व्यापमं में घोटले की आशंका को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को पिछले सुनवाई में अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा की अनुपस्थिति में ख़ारिज कर दिया गया था.

जिसकों लेकर आज फिर से आवेदन प्रस्तुत किया गया. अधिवक्ता ने याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे की जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर दिया है.

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