गुना विधायक के पोते की जमानत याचिका खारिज

गुना
 गुना विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव की जमानत याचिका गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य समाज को झकझोर देने वाला है। इसलिए जमानत न देकर उसे जेल भेजा जाना उचित होगा।

गौरतलब है कि विवेक जाटव के खिलाफ एक युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है कि वह डेढ़ साल से उसे परेशान कर रहा है। दो अप्रैल को जब वह कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तब रास्ते में विवेक ने उसे रोककर बात करने दबाव बनाया था।

उसने मना किया था, तो विवेक ने एसिड डालकर चेहरा बिगाड़ने, भाई की हत्या कराने और पिता को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी। फिर पांच अप्रैल की रात उसके घर के दरवाजे पर तलवारें मारते हुए गाली-गलौज की थी जिसकी रिकॉर्डिंग वहां के सीसीटीवी कैमरे में है। पुलिस ने विवेक पर केस दर्ज कर लिया था। गुरुवार को चालान के साथ उसे न्यायाधीश तनवीर खान की अदालत में पेश किया।

विवेक के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए याचिका लगाई। जिस पर फरियादिया के अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा, सीमा राय, मनोहर मिराठे व विष्णु झा ने आपत्ति जताई। अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा ने बताया कि एक घंटे की बहस हुई। शाम करीब साढ़े पांच बजे अदालत ने विवेक की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य समाज को झकझोर देने वाला है। ऐसी स्थिति में जमानत देना उचित नहीं होगा। इसके बाद उसे जेल भेज दिया।

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