कर्नाटक: कुमारस्वामी सरकार की विदाई तय! राज्यपाल बोले- आप खो चुके हैं बहुमत

बेंगलुरु

कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार की विदाई लगभग तय हो गई है. राज्यपाल वजुभाई वाला ने लगातार दूसरे दिन राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है. इस बीच मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में राज्यपाल ने कहा है कि आपकी सरकार बहुमत खो चुकी है. आप सिर्फ फ्लोर टेस्ट टालने के लिए लंबी बहस को अंजाम दे रहे हैं. गौरतलब है कि राज्यपाल ने कुमारस्वामी सरकार को शुक्रवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को लिखी गई चिट्ठी में राज्यपाल ने लिखा है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपके पास बहुमत नहीं है और आप फ्लोर टेस्ट टालने के लिए बहस को बढ़ा रहे हैं. मुझे लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी विधायकों की खरीद-फरोक्त हो रही है. ऐसे में मेरी आपसे मांग है कि आप जल्द से जल्द विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करें.

राज्यपाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था. लेकिन, स्पीकर और सरकार ने शुक्रवार को ऐसा नहीं होने दिया. इसी के बाद स्पीकर ने शाम 6 बजे तक का समय दिया.

राज्यपाल की इस दूसरी चिट्ठी पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि मेरे पास राज्यपाल की तरफ से दूसरा लव लेटर आया है, जिसमें वह हमारी सरकार पर विधायकों की खरीद-फरोक्त का आरोप लगा रहे हैं. कुमारस्वामी ने बताया कि अब राज्यपाल कह रहे हैं कि होर्स ट्रेडिंग हो रही है जो विधानसभा के लिए ठीक नहीं है.

गौरतलब है कि अगर 16 बागी विधायक विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट का हिस्सा नहीं होते हैं तो कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी. ऐसी स्थिति में कांग्रेस-जेडीएस के पास 100 और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायकों की संख्या होगी. बीजेपी भी यही आरोप जेडीएस-कांग्रेस पर लगा रही है. बीजेपी का कहना है कि सरकार बहस को जानबूझ कर बढ़ा रही है.

वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया की ओर से भी कहा गया है कि अभी उनकी तरफ से 20 लोग विधानसभा में बोलने वाले वक्ता बचे हैं, इसलिए बहस पूरी होने के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा. यानी फ्लोर टेस्ट सोमवार के लिए टाला जा सकता है. राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कांग्रेस और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

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