आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स होंगे गिरफ्तार

नई दिल्ली 
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अनिल शर्मा और दो अन्य डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। एक आपराधिक मामले में यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा की दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगला के साथ निजी सम्पत्ति अटैच करने के आदेश दिए। इससे पहले, 12 फरवरी को आम्रपाली ग्रुप के एक फाइव स्टार होटल सहित दो संपत्तियों के नीलामी में नहीं बिकने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि 'मिलीभगत चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद अनिल शर्मा ने जो जानकारी मुहैया कराई है, उससे पता चलता है कि आम्रपाली ग्रुप ने फ्लैट देने के नाम पर खरीदारों से जो रकम इकठ्ठा की थी, उसे कई अन्य कंपनियों के जरिए इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आम्रपाली के हलफनामे के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंपनी के 170 से ज्यादा टावर हैं, जहां 46,000 से ज्यादा लोगों ने घर बुक कराए हैं। ग्रुप की अलग-अलग 15 कंपनियों ने इन्हीं के नाम पर फ्लैट खरीदारों से 11,573 करोड़ रुपए, जबकि मार्केट और एफडीआई से 4,040 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इस रकम में से 10,300 करोड़ रुपए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए, जबकि करीब 3000 करोड़ रुपए की रकम बिजनेस विस्तार पर खर्च की गई थी। यहां आपको बता दें कि ये हिसाब-किताब साल 2015 तक का ही है।

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