नए कानून के बाद MP में तीन तलाक और हलाला का पहला मामला, निकाई पिता ने की ज्यादती

भोपाल
राजधानी के ऐशबाग इलाके में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तीन बार तालाक कहकर उसे घर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं महिला के निकाई पिता ने हलाला करने के नाम पर उसके साथ ज्यादती भी की। महिला ने जब यह बात अपने पति को बताई तो उसने चुप रहने की हिदायत दे डाली।

पुलिस ने इस मामले में पति और तांत्रिक बाबा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म और मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत के दर्ज किया है। नए कानून के बाद मध्यप्रदेश में तीन तलाक और हलाला का ये पहला मामला है।  सीएसपी जहांगीराबाद अलीम खान के मुताबिक 22 वर्षीय महिला बिस्मिल्ला कॉलोनी में रहती है। महिला की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद महिला का पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। 23 नवंबर को महिला के पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर कर दिया था।

महिला पक्ष के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन समझौता नहीं हो सका। इसके बाद महिला अपने निकाई पिता अनवर बाबा के पास गई। आरोपी अनवर बाबा तांत्रिक क्रिया करता है। हलाला करने के नाम पर आरोपी अनवर बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया।  इसके बाद महिला ने यह बात अपने पति को बताई तो उसने चुप रहने के लिए कह दिया। पति और निकाई पिता की करतूत से परेशान महिला कल देर रात थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया।

जिस समय वर और वधु का निकाह होता है, उस समय वधु पक्ष की ओर से निकाई पिता बनता है। निकाई पिता के हस्ताक्षर के बाद ही दोनों का निकाह होता है। निकाई पिता गवाह के रूप में होता है। साथ ही अगर पति-पत्नी के बीच कोई विवाद होता है, तो समझौता कराने के लिए भी बुलाया जाता है।

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