कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव और लोक

  1. व्यवस्था के लिये धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।
  2. छिन्दवाड़ा/ 03 दिसंबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री्ीी्स कुमार सुमन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव और लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) परिसर छिन्दवाड़ा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम परिसर, जिला पंचायत परिसर, नगर निगम कार्यालय परिसर, जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर, तहसील कार्यालय परिसर, थाना परिसर, जनपद पंचायत परिसर, नगर पालिका परिसर, नगर पंचायत परिसर आदि समस्त शासकीय कार्यालयों के परिसर में 5 व्यक्तियों से अधिक की संख्या में ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत किया जाना और बिना अनुमति किसी भी प्रयोजन से एकत्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है । वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्वरूप, आमजन द्वारा गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुये ज्ञापन सौंपने और ज्ञापन सौंपते समय अधिकांश लोगों द्वारा भीड़ में इकट्ठा होने और उत्तेजक भाषणों से भीड़ के उग्र रूप धारण करने से लोक व्यवस्था भंग होने व कोरोना संक्रमण के अनियंत्रित होने की प्रबंल संभावना के दृष्टिगत यह आदेश जारी किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है ।

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